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गांधी जयंती पर बदायूं में बच्चों को समझाए कानून और अधिकार, POCSO एक्ट को लेकर चला जागरूकता अभियान

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जनपद न्यायाधीश ने बच्चों को सुरक्षित-असुरक्षित व्यवहार की पहचान और कानूनी अधिकारों की दी जानकारी

20 से अधिक स्कूलों में पहुंचे न्यायिक अधिकारी, चित्रकारी प्रतियोगिता और नुक्कड़ नाटकों से दिया बाल सुरक्षा का संदेश

परविन्दर प्रताप सिंह

बदायूं। गांधी जयंती के अवसर पर बदायूं में बच्चों और महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए व्यापक विधिक साक्षरता एवं POCSO एक्ट जागरूकता अभियान चलाया गया। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश और जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बदायूं के मार्गदर्शन में आयोजित इस अभियान का समापन 2 अक्टूबर को जिलेभर में विभिन्न कार्यक्रमों के साथ हुआ।

25 सितंबर से दो चरणों में चल रहे अभियान के तहत स्कूलों में बच्चों को उनके अधिकारों, व्यक्तिगत सुरक्षा और POCSO अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी दी गई। अभियान के दौरान न्यायिक अधिकारियों ने स्वयं विभिन्न शिक्षण संस्थानों में पहुंचकर विद्यार्थियों से संवाद किया।

प्रभात फेरी से हुई दिन की शुरुआत

गांधी जयंती के दिन कार्यक्रम की शुरुआत जनपद न्यायालय परिसर में सुबह 7:45 बजे ध्वजारोहण के साथ हुई। इसके बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्रों पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित की गई।

इसके बाद जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बदायूं और प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय ने राजकीय इंटर कॉलेज (जीआईसी) के विद्यार्थियों और पराविधिक स्वयंसेवकों (PLVs) की POCSO जागरूकता प्रभात फेरी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।


बच्चों को बताया सुरक्षित और असुरक्षित व्यवहार का अंतर

जीआईसी बदायूं में आयोजित मुख्य विधिक साक्षरता शिविर का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन और माल्यार्पण के साथ हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता जनपद न्यायाधीश विवेक संगल ने की।

उन्होंने विद्यार्थियों को POCSO अधिनियम 2012 के कानूनी प्रावधानों और बच्चों के अधिकारों की जानकारी दी। बच्चों को सुरक्षित और असुरक्षित व्यवहार की पहचान करने, व्यक्तिगत सुरक्षा के प्रति सजग रहने तथा किसी भी अनुचित घटना की जानकारी तत्काल माता-पिता या शिक्षकों को देने के लिए प्रेरित किया गया।

कार्यक्रम के मुख्य संयोजनकर्ता और प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अंकित रस्तोगी ने भी विद्यार्थियों को सरल भाषा में ‘गुड टच’ और ‘बैड टच’ के बारे में समझाया। उन्होंने कहा कि बच्चों को उनके विधिक अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी देना तथा उनके लिए सुरक्षित और भयमुक्त वातावरण तैयार करना अभियान का प्रमुख उद्देश्य है।

सोशल मीडिया और इंटरनेट सुरक्षा को लेकर भी किया जागरूक

जिले के अलग-अलग विद्यालयों में आयोजित कार्यक्रमों में न्यायिक अधिकारियों ने बच्चों को साइबर अपराध और सोशल मीडिया के सुरक्षित इस्तेमाल को लेकर भी जागरूक किया।

विद्यार्थियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सावधानीपूर्वक इस्तेमाल करने, अनजान लोगों से संपर्क से बचने और अश्लील या आपत्तिजनक सामग्री से दूर रहने की सलाह दी गई। बच्चों को इंटरनेट का उपयोग शिक्षा और ज्ञानवर्धक गतिविधियों के लिए करने के लिए प्रेरित किया गया।

कई स्कूलों में पहुंचे न्यायिक अधिकारी

अभियान के तहत बदायूं शहर के अलावा उझानी, कुँवरगांव, बिल्सी, सहसवान, दातागंज, बिसौली और अन्य क्षेत्रों के विद्यालयों में न्यायिक अधिकारियों ने पहुंचकर विधिक जागरूकता कार्यक्रमों में हिस्सा लिया।

इनमें डी पॉल स्कूल, कुंवर रूकुम सिंह वैदिक इंटर कॉलेज, श्री कृष्णा इंटर कॉलेज, सिंगलर गर्ल्स इंटर कॉलेज, मदर एथना स्कूल, एचपी इंटरनेशनल स्कूल, क्रिश्चियन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, केदारनाथ महिला इंटर कॉलेज, शिव देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, नगर पालिका कन्या इंटर कॉलेज, पार्वती आर्य कन्या संस्कृत इंटर कॉलेज, श्रीराम सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, लाला छोटे लाल राधेश्याम नवयुवक इंटर कॉलेज, नकविया कन्या इंटर कॉलेज, द्रौपदी देवी विद्या मंदिर, विज्ञानानंद रामनारायण वैदिक इंटर कॉलेज और विद्यावती वैदिक कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय समेत कई शिक्षण संस्थान शामिल रहे।

उझानी, कुँवरगांव, बिल्सी, सहसवान, दातागंज और बिसौली के विद्यालयों में भी संबंधित न्यायिक अधिकारियों ने विद्यार्थियों को कानून और बाल अधिकारों की जानकारी दी।

चित्रकारी और नुक्कड़ नाटक से दिया बाल सुरक्षा का संदेश

कार्यक्रमों के दौरान विद्यार्थियों ने POCSO एक्ट और बाल अधिकारों पर आधारित चित्रकारी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। इसके अलावा विभिन्न विद्यालयों में नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से बाल सुरक्षा और विधिक जागरूकता से जुड़े संदेश दिए गए।

कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जनपद न्यायालय बदायूं के कर्मचारी, पराविधिक स्वयंसेवक (PLVs), विद्यालयों के प्रधानाचार्य, शिक्षक और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।

अभियान के माध्यम से बच्चों को कानून की जानकारी देने के साथ उन्हें अपनी सुरक्षा, अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करने पर जोर दिया गया।

 

 

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